सोमवार, 25 अप्रैल 2022। जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान् में ‘‘अग्नि बीमा (Fire Insurance)’’ पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन सोमवार को एसोसिएशन सभागार में किया गया है। इस कार्यशाला में युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी.के. बंसल एवं क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक प्रबंधक हितेश कुमार अमेटा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

मुख्य वक्ता श्री जी.के. बंसल ने कार्यशाला के प्रारम्भ में उद्यमियों को युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की जानकारी दी और कहा कि पिछले कुछ समय में अग्नि बीमा के नियमों में सरलता आई है ऐसा इसलिए हुआ है क्योकि भारत सरकार उद्यमियों को आगजनी की दुर्घटना से हुए नुकसान से राहत दिलाते हुए प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उनहें पुनः स्थापित करना चाहती है।

उन्होंने उद्यमियों से निवेदन किया कि आप जब भी बीमा ले तो उसमें रीइन्स्टैट्मन्ट क्लॉज (Reinstatement Clause) अवश्य डाले क्योकि रीइन्स्टैट्मन्ट क्लॉज के तहत बीमाकृत व्यक्ति या व्यावसायिक फ़ाइलों के बाद पिछले नुकसान या क्षति के कारण दावा करने के बाद कवरेज शर्तें रीसेट की जाती हैं। रीइन्स्टैट्मन्ट क्लॉज आमतौर पर किसी नीति की शर्तों को रीसेट नहीं करते हैं, लेकिन वे पॉलिसी को भविष्य के दावों के लिए कवरेज को पुनरारंभ करने की अनुमति देते हैं। इससे बीमित को भविष्य के अनुरूप लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्होंने उद्यमियों से क्लेम पेश करते समय संपूर्ण दस्तावेज पेश करने का आग्रह किया क्योकि बीमित द्वारा संपूर्ण दस्तावेज पेश नहीं करने पर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा उनसे बार-बार दस्तावेज मांगे जाते है जब तक बीमित द्वारा सभी दस्तावेज नहीं दिये जाते तब तक क्लेम पास नहीं हो पाता है इससे बीमित के मन में असमंजस पेदा जो जाता है।

वक्ता श्री हितेश कुमार अमेटा ने चलचित्र के माध्यम से उद्यमियों को बताया कि भारत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी भारत ग्रिहा रक्षा पॉलिसी, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी एवं भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने उचित बीमा कैसे लें, प्रीमियम छूट का लाभ कैसे लिया जा सकता है, कितनी तेजी से दावा निपटान किया जा सकता है, अग्नि दावे के लिए आवश्यक बुनियादी दस्तावेज, बीमा अधिकारियों के कर्तव्यों (बीमाकर्ता) एवं कारखाने के मालिकों के अधिकार (बीमित) आदि प्रमुख बिंदुओं के बारे में उद्यमियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।

इसके अतिरिक्त उन्होंने उद्यमियों को अग्नि बीमा के तहत मिलने वाली छुट, अग्नि बीमा का दावा पेश करने के दौरान उपयोगी दस्तावेजों की जानकारी, कम्पनी के क्लॉज के साथ-साथ डिक्लेरेशन पॉलिसी और फ्लोटर पॉलिसी की भी जानकारी दी।

कार्यशाला के प्रारम्भ में अध्यक्ष एन.के.जैन ने वक्ताओं का शब्दों द्वारा स्वागत करते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के समय में इंश्योरेंस का महत्व काफी ज्यादा बढ़ चुका है, काफी समय से उद्यमियों से हमें इंश्योरेंस कम्पनी से क्लेम सेटलमेंट से संबंधित आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी मिल रही थी इन समस्याओं का निस्तारण करने और उद्यमियों की शंकाओं को दूर करने के लिए जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान् में आज इस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

इस अवसर पर उद्यमियों ने अपनी शंकाओं और समस्याओं को युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के समक्ष रखा और पदाधिकारियों ने भी सभी उद्यमियों की शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान भी किया।

इस अवसर पर मंच का संचालन सहसचिव अनुराग लोहिया ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में कार्यकारिणी सदस्य अंकुर अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड संभाग कार्यालय-2 जोधपुर के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जोगाराम सुथार, शाखा कार्यालय-2 जोधपुर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक रवीश ढिल्लन, शाखा कार्यालय-3 जोधपुर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक तरुण पुरोहित एवं दीपक जैन सहित जेआईए उपाध्यक्ष अमित मेहता, सचिव सी.एस.मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य अरूण जैसलमेरिया, अरविन्द कालानी, राहुल धूत, मुकेश माहेश्वरी, वरिष्ठ उद्यमी शरद भंडारी, सुनिल मोहनोत, सुदर्शन संचेती व सुरेश मुथा सहित अनेक उद्यमी उपस्थित थे।

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